महासमुन्द,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में संशोधन किया है।
पूर्व में जारी आदेश में नवाखाई के अवसर पर 18 सितम्बर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। उक्त स्थानीय अवकाश की तिथि को परिवर्तित करते हुए अब नवाखाई (नुआंखाई) ऋषि पंचमी के अवसर पर मंगलवार 15 सितम्बर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
यह स्थानीय अवकाश जिला महासमुन्द के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए लागू होगा। उक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा।

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