*सभापति श्री प्रमोद दुबे ने अधिकारियों को नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु सामान्य सभा में पुख्ता प्रबंध पूर्व निष्चित करने के निर्देश दिये*
          रायपुर – नगर निगम रायपुर की सामान्य सभा की बैठक 6 नवंबर 2020 शुक्रवार को प्रातः 11 बजे नगर निगम मुख्यालय के चतुर्थ तल पर निगम सामान्य सभा हाल में नगर निगम सचिवालय ने आहूत की है।
       नगर निगम सामान्य सभा की बैठक में 6 नवंबर को सबसे पहले प्रश्नकाल होगा । प्रश्नकाल हेतु अवधि 1 घंटे की निर्धारित कर दी गई है। प्रश्काल के बाद सामान्य सभा की बैठक में नगर निगम की मेयर इन काउंसिल द्वारा नियमानुसार लिए गये संकल्पों पर निर्धारित एजेण्डा अनुसार नगर निगम सामान्य सभा की बैठक में प्रकरणवार चर्चा व विचार विमर्श किया जायेगा।
        सभापति श्री प्रमोद दुबे ने अधिकारियों को नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु सामान्य सभा में पुख्ता प्रबंध पूर्व सुनिश्चत करने के निर्देष दिये है। सभापति श्री दुबे ने बताया कि निगम सचिव श्री हेमंत शर्मा, निगम स्वास्थ्य अधिकारी श्री विजय पाण्डेय को निगम सामान्य सभा की 6 नवंबर 2020 को होने जा रही वर्तमान नगर निगम परिषद की पहली बैठक के पूर्व एवं पश्चात पूरे सामान्य सभा हाल प्रेस गैलरी, दर्शकदीर्घा के सम्पूर्ण क्षेत्र को विषेष अभियान चलाकर सेनेटाईजर स्प्रे सघनता से करवाने के निर्देश निगम स्वास्थ्य अधिकारी को दिये गये है। वहीं सामान्य सभा के दिन 6 नवंबर को सामान्य सभा आने वाले सभी पार्षदगणों, मीडिया प्रतिनिधियों, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों,दर्शकदीर्घा में आने वाले गणमान्यजनों के लिए हैण्ड सेनेटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने एवं सामान्य सभा की बैठक में आने के पूर्व समस्त गणमान्यजनों का आक्सीमीटर से शरीर का पल्स एवं तापमान अनिवार्य रूप से जांचने की व्यवस्था रखने एवं सामान्य सभा में प्रवेश करने के पूर्व एवं पूरी सामान्य सभा की कार्यवाही के दौरान समस्त उपस्थित जनों के लिए मास्क पहनना कोविड 19 के संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु प्रशासनिक तौर पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश निगम स्वास्थ्य अधिकारी श्री पाण्डेय सहित  निगम सचिव श्री शर्मा को दिये गये है। सभापति ने निगम सचिवालय को सामान्य सभा की पूरी बैठक के दौरान कोविड 19 के शासन द्वारा जारी प्रोटोकाल का नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव की दृष्टि से नियमानुकुल कडाई से पूर्ण व्यवहारिक परिपालन सुनिश्चत करने के निर्देश दिये है।

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