दिल्ली – कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रियायतों के साथ अगले दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। तीसरा चरण 17 मई तक लागू रहेगा। ग्रीन जोन को राहत देते हुए ज्यादातर गतिविधियां शुरू करने को कहा गया है। ऑरेंज और रेड जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में दो दिनों से चल रहे मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। आर्थिक गतिविधियों की जरूरत को देखते हुए छूट का ऐलान भी किया गया है।

दिल्ली रेड जोन में : लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि पूरी होने से ठीक पहले देश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों की सूची जारी की गई थी। सभी राज्यों को सूची केसाथ आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। गुरुग्राम और गाजियाबाद ऑरेंज जोन में हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के 19, बिहार के पांच, हरियाणा के दो, जबकि झारखंड और उत्तराखंड के एक-एक जिले को रेड जोन घोषित किया गया है।

पढ़ें e-paper छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन 2-5-2020

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  1. क्या शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है?
    सिर्फ ग्रीन जोन में अनुमति। एक बार में 5 से ज्यादा खड़े नहीं हो सकेंगे।
  2. ग्रीन जोन में क्या अब बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकल सकते हैं?
    65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
  3. क्या कही आने-जाने के लिए कैब या टैक्सी मिलेंगी?
    सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में यह सुविधा मिलेगी। एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर को ही जाने की इजाजत दी जाएगी।
  4. किन गतिविधियों की तीनों जोन में अब भी इजाजत नहीं होगी?
    स्कूल-कॉलेज, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम,पार्क, धर्मस्थल बंद रहेंगे
  5. मेरा क्षेत्र रेड जोन में हैं, क्या बैंक और ई-कॉमर्स से सेवाएं मिलती रहेंगी?
    बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। ई-कॉमर्स से जरूरी चीजों की डिलेवरी होगी।

ऑरेंज जोन में छूट (एनसीआर में नहीं)
टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति। एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ही रहेगा।
जिले के अंदर आवाजाही होगी चार पहिया वाहन में केवल दो यात्री सफर कर सकते हैं।

ग्रीन जोन में छूट (गुरुग्राम, गाजियाबाद)
बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है
सभी तरह की गतिविधि को अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी
ससार्वजनिक आयोजन की अनुमति जरूरी। सीमित लोग शामिल होंगे

रेड जोन में छूट (दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा)
सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे
बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी
ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जाती है

यह पाबंदी बरकरार
रेड जोन में दोपहिया वाहनों के मामले में दोहरी सवारी प्रतिबंधित होगी। साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब पर रोक
शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है

ये बंदिशें जनता कर्फ्यू के दिन से लागू हैं, 17 मई तक लागू ही रहेंगी

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद ही रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़ों पर रोक रहेगी।
जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा।
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
एक से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी।
अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।

देश में क्या खुल सकेगा?

शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी हाेगी।
शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस-पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं।
कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सविस, मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

रेड जोन में क्या बदलेगा?

रेड जोन में वे जिले हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां नए मामलों के दोगुने होने की दर भी सबसे ज्यादा है।
ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
फोर व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
टू व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा।
गांवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाजत होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्‌टे खुल सकेंगे।
ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेस।

ऑरेंज जोन में क्या बदलेगा?

ऑरेंज जोन यानी वे जिले, जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे।
ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। हालांकि, शर्त ये होगी कि 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे।
एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी, जिनकी इजाजत मिली हुई है।
फोर व्हीलर में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाजत होगी।
ग्रीन जोन में क्या बदलेगा?

बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा।
1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। टू-व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे।
किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।
सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।