अंबिकापुर। शहर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया। कलेक्टर ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आपदा अधिनियम के तहत आपदा से निपटने के लिए अंबिकापुर ब्लाक में धारा 144 लागू कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के बाद सोमवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। छात्रों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जनपद पंचायत अंबिकापुर क्षेत्र अंतर्गत के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग इंस्टिट्यूट संस्था भी शामिल है सभी को आगामी आदेश तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है, जबकि आनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, हालांकि व्यापम एवं पीएससी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित होंगी। इसके अलावा स्विमिंग पुल, जिम, क्लब, पुस्तकालय खोले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जबकि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिका यथावत लागू रहेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन ने लागू कर दिया है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी किया है कि जो भी नागरिक धारा 144 का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Categorized in: