बिश्रामपुर। पिलखा उप तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर की कृषि भूमि को नियम विरूद्ध तरीके से आवासीय प्रयोजन हेतु अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किए जाने की भाजपा मंडल महामंत्री ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में शिवनंदनपुर भाजपा मंडल महामंत्री शीतिकांत स्वाई ने उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से सटा हुआ है, जो पिलखा उपतहसील अंतर्गत है। यहां पर वार्ड नंबर 8 अंतर्गत अवराडुग्गू में स्थित खसरा नंबर 232/6 कृषि मद की भूमि को भूमि स्वामी व अन्य रतन गर्ग द्वारा अवैध तरीके से प्लाटिंग कर भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में चौहद्दी काटकर आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रय किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यहां पर कृषि भूमि को बिना व्यपवर्तन कराए छोटे भू-खण्ड में विभाजित कर विक्रय करने से राज्य शासन को भारी राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है।नियमानुसार आवासीय प्रयोजन एवं निर्माण कार्य कराने हेतु भूमि का व्यपवर्तन कराना अनिवार्य होता है। इसमें राजस्व लगान शुल्क अदा करने हेतु ज्यादा दर निर्धारित है, जिससे की राजस्व में भी वृद्धि होती है। साथ ही परिवर्तित भूमि की बिक्री हेतु कलेक्टर से अनुमति लेनी होती है। इससे बचने के लिए भू-माफिया जमीन के क्रेता-विक्रेता कृषि भूमि को बिना व्यपवर्तन कराए ही छोटे भू-खण्डों में विक्रय कर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत कॉलोनीनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्त नियम 1999 के प्रावधान उन गांवों में लागु होंगे जो नगर पंचायत की सीमा से 8 किमी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किमी की दूरी के दायरे में आएंगे। इस अधिनियम अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को सक्षम अधिकारी के समक्ष कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण ग्राम पंचायत में बैंक गारंटी जमा करना तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क अदा करना अनिवार्य है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नगर तथा ग्राम निवेदन से अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्रहण करना कुल भूमि के क्षेत्रफल में से आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 प्रतिशत भूमि के रकबे को पंचायत के समक्ष आरक्षित रखना जरूरी है। ज्ञापन में कलेक्टर से मांग की गई है कि उक्त स्थल की सर्वप्रथम उक्त भूमियों के चौहद्दी सत्यापन पर रोक लगाते हुए भू-माफियों द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग को रोके जाने का निर्देश जारी किया जाए।

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