महतारी वंदन योजना का लाभ लेने में विवाह पंजीयन को रोड़ा मान निगम पहुंच रहे लोग

अंबिकापुर। महतारी वंदन योजनांतर्गत विवाहित महिला को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रतिमाह एक हजार रुपये का लाभ लेने के लिए नगर निगम में लोग जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। वहीं विवाह का पंजीयन कैसे हो पाएगा, इसे लेकर लोग उहापोह में डूबे नजर आ रहे हैं। योजना के लाभ से विवाहित महिलाएं वंचित न हों, इसके लिए कोई वर्षों पुराने विवाह के निमंत्रण पत्र को सहेज रहा है, तो कोई विवाह के समय के फोटो, वीडियो को संग्रहित करने में लगा है। हालांकि महतारी वंदन योजना में विवाह के पंजीयन की बाध्यता नहीं है। विवाह का पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं होने की स्थिति में संबंधित महिला हितग्राही की ओर से स्वघोषणा, शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाली महिला की उम्र एक जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष होनी चाहिए। उक्त तिथि को अगर महिला का एक दिन भी उम्र कम होगा, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आयकर दाता परिवार की महिलाएं भी महतारी वंदन योजना की पात्र नहीं होंगी। विधवा महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पात्र हितग्राही के बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना होगा। अपात्र महिलाओं के संबंध में अन्य दिशानिर्देश भी दिए गए हैं। योजना का लाभ हर पात्र महिला को मिले, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग संचालनालय की ओर से दिए गए निर्देश के पालन व कलेक्टर सरगुजा की ओर से दिए गए टिप्स के पालन में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बैठकों के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे महिला आवेदकों को अपने घर-मोहल्ले के आंगनबाड़ी केंद्रों में ही आवश्यक जानकारी मिल सके।

निम्नलिखित दस्तावेजों की होगी दरकार
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चार फरवरी को जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही महिला को विवाहित होने की पुष्टि के लिए विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद की ओर से जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला के द्वारा स्वघोषणा शपथपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशनकार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने महिलाएं उत्साहित

महतारी वंदन योजना के तहत सोमवार 5 फरवरी से महिलाओं द्वारा आवेदन भरने की शुरुआत हो चुकी है। महिलाओं में योजना का लाभ लेने गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। पहले ही दिन से आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं आवेदन भरने पहुंच रही हैं। योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन भरने पहुंची नानदमाली की रीता गुप्ता ने योजना की सराहना की। इसी तरह कुबेरपुर की मनिया कुशवाहा ने भी इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने वाला बताया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद किया।
एक मार्च 2024 से लागू होगी योजना
राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना एक मार्च 2024 से लागू की जाएगी। जिले में ऑनलाइन फॉर्म एवं ऑफलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। प्रथम चरण में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है, इसके बाद भी योजना जारी रहेगी। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल व मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकती हैं।

समस्याओं के निवारण हेतु कंट्रोल रूम गठित
जिले में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन तथा हितग्राहियों के समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में 24&7 संचालित कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 881746775 है, जिस पर जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रात: 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर सबीना खातून, दोपहर 02 बजे से रात 08 बजे तक सहायक ग्रेड 02 कमल किशोर तिर्की और रात 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक सहायक ग्रेड 03 करन किशोर की ड्यूटी लगाई गई है।

महतारी वंदन योजना का लाभ पात्र हितग्राही महिलाओं को मिले, इसके लिए विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। विवाह का पंजीयन होने की स्थिति में महिलाएं स्वघोषणा, शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं।
जेआर प्रधान, कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग, सरगुजा

Categorized in: