अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुबोध सिंह की अदालत ने युवती से दुष्कर्म के दो दोषियों को 14 और 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। करीब एक दशक पूर्व की घटना में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। अभियोजन के मुताबिकए युवती के साथ दुष्कर्म, मारपीट के मामले में चंदापुर निवासी चंद्रराज और अमरनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक पंकज तिवारी की प्रभावी पैरवी पर कोर्ट ने दोषी चंद्रराज को 10 साल और अमरनाथ को 14 साल सश्रम कारावास 22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

Categorized in: