रायगढ़। नाबालिग को देर रात घर के नजदीक से अगवा कर दुष्कर्म करने और धमकाने वाले युवक को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 20 साल की सजा दी है। वारदात 15 जुलाई  2022 को जूटमिल थाने में दर्ज कराई थी।

मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मिट्ठूमुड़ा के रहने वाले सिद्धांत सारथी (23) के खिलाफ धारा 376 (3) 377, 506बी व धारा 4 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था।

पिछले साल 28-29 जून की रात 14 वर्षीय नाबालिग को सिद्धांत ने अगवा कर लिया। खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने नाबालिग को धमकाया कि यदि उसने किसी को बताया तो उसे और परिवार को मार देगा। किशोरी ने कुछ दिनों बाद अपनी मां वारदात बताई और थाने जाकर मामला दर्ज कराया। मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने आरोपी सिद्धांत सारथी को दोषी करार दिया।

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