चरचा कॉलरी, कटोरा साइडिंग व चिरमिरी में वन अमले ने कार्यवाही

बैकुंठपुर। कोरिया वनमंडल अंतर्गत बैकुंठपुर व चिरमिरी वन परिक्षेत्र में वन अमले ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए एसईसीएल के अवैध कोल परिवहन पर रोक लगा दी है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के बाद कोयला परिवहन को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई। वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर में चरचा कॉलरी व कटोरा साइडिंग तथा चिरमिरी में एसईसीएल द्वारा बिना टीपी के ही रेल्वे द्वारा कोयले का परिवहन किया जा रहा था। जिस पर संज्ञान लेते हुए बैकुंठपुर व चिरमिरी वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई। चिरमिरी में लगभग आठ स्थानों पर पहुंच कर एसईसीएल से टीपी की मांग की गई। लेकिन एसईसीएल प्रबंधन द्वारा टीपी प्रस्तुत नही की गई।

विदित हो कि टीपी एक तरह का ट्रांसपोर्टिग परमिशन होता है। जिसके द्वारा वन विभाग को खनिज परिवहन के एवज में कर का भुगतान किया जाता है। परंतु जब वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा टीपी की मांग की गई तो एसईसीएल द्वारा असमर्थता जताई गई।

इस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तत्काल कोयले का परिवहन बंद कराया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बताया गया कि, बिना टीपी के खनिज सम्पदा का परिवहन करना अवैध माना जायेगा। यदि समझाइश के बाद भी एसईसीएल कोई अवैध परिवहन करते पाया गया तो उनके विरुद्ध  वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में एसईसीएल द्वारा ही टीपी जारी कर कोयले का परिवहन किया जा रहा था।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब वन विभाग ही कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए टीपी जारी करेगा।

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