राजेन्द्र ठाकुर (राजू )बलरामपुर – बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट होने तथा व्यापारी संघ के निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने प्रत्येक दिवस फल, सब्जी एवं होटल प्रतिष्ठानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक कोविड-19 प्रोटोकॉल के पूर्ण अनुपालन के साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन एवं अन्य शर्त का कड़ाई से पालन करेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 साल की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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