0 निर्देशो की अवहेलना पर होगी कार्रवाई,

चंचलेश श्रीवास्तव सूरजपुर। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा मंगलवार की रात से जिले में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया गया है। जिसके कड़ाई से पालन हेतु निर्देश जारी किया गया है अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड 19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधो की समीक्षा की गई। वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप व जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। पूर्व में ही जिले में धारा 144 लगाई गई है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अब रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाने का आदेश पारित किया है। जिसके अंतर्गत जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे। अनावश्यक रुप से घूमना प्रतिबंधित होगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानो के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। आदेश में होम आइसोलेशन का पालन कराये जाने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालो को होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया है।

0 नियमो के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सभी व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। बिना मास्क के घूमते पाये जाने पर 500 रुपये जुर्माना से दंडित किया जायेगा। वहीं रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कार्य कफ्र्यू लगाया गया है। रात्रि 8 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

0 अनिवार्य होगी अनुमति

विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्ति से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागिय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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