अम्बिकापुर- मुख्य नगरपालिका अधिकारी लखनपुर दीपक एक्का की पूर्व में पदस्थापना सूरजपुर में थी, उस दौरान उन पर एलम (फिटकरी) खरीदने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दिनांक 02/02/2021 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव के द्वारा भंडार क्रय नियम का पालन ना करने के आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया गया था, उक्त आदेश को एक्का के द्वारा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में चुनौती दिया था, माननीय उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई एवं आरोप को निराधार मानते हुए उच्च न्यायालय ने उक्त निलंबन आदेश पर स्टे दे दिया है, इसकी जानकारी उनके अधिवक्ता मनोज चौहान ने मोबाइल फोन पर दिया है जिससे ल एक्का लखनपुर नगर पालिका अधिकारी बने रहेंगे।

Categorized in: