अंबिकापुर। प्रतिबंधित ई-सिगरेट बिक्री के मामले में पुलिस ने डेली निड्स, पान कॉर्नर के संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपित से 3 हजार नकद सहित कुल 55 हजार का 35 नग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पुलिस टीम ने जब्त किया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध पुलिस टीम द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक, 21 जुलाई को थाना गांधीनगर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आयुषी डेली नीड्स पान कार्नर का संचालक प्रांसु केसरी पिता स्व. कृष्णा कुमार केसरी, 24 साल निवासी बनारस रोड गांधीनगर अपनी दुकान में प्रतिबंधित इलेक्ट्रानिक सिगरेट का अवैध भण्डारण एवं विक्रय कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने रेड कार्रवाई की। तलाशी के दौरान आरोपी के दुकान से 35 नग इलेक्ट्रानिक सिगरेट, कीमत लगभग 52 हजार 500 रुपये एवं नकद राशि 3 हजार रुपये मिला। पुलिस ने आरोपी का कृत्य इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 की धारा 4 का उल्लंघन होना पाये जाने पर धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं होने के कारण धारा 223 बी.एन.एस. के तहत दंडनीय अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय, विवेक चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक वरदान लकड़ा सक्रिय रहे।

ई-सिगरेट एवं फ्लेवर लिक्विड की लत भावी पीढ़ी को प्रभावित कर रही

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने एवं ऐसे नशे के विरुद्ध जागरूक करने हेतु मामले को संज्ञान में लेकर जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान प्रमुख प्रधानाचार्य, प्राचार्यों, संचालकों एवं छात्र-छात्राओं के परिजनों व संरक्षकों से अपील जारी करके कहा है कि, ई सिगरेट एवं फ्लेवर लिक्विड की लत भावी पीढ़ी को प्रभावित कर रही है, ई-सिगरेट से होने वाली हानि के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करना आवश्यक है। युवाओं, छात्र-छात्राओं को सचेत करने नशे की लत से छुटकारा दिलाने के क्रम में समाज का साथ आवश्यक है, ताकि इस प्रतिबंध को धरातल पर पूर्ण रूप से लागू किया जा सके। इस प्रकार के नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सार्थक सूचना आम नागरिक कंट्रोल रूम के नंबर 9479193599 अथवा डॉयल 112 पर दर्ज करा सकते हैं।

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