बिजली विभाग ने कहा-अवैध कनेक्शन पर नहीं मिलेगा मुआवजा

बतौली/अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में अवैध बिजली हुकिंग के कारण करंट लगने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे ग्राम पंचायत झरगांव की है।

मृतक की पहचान रतन पैंकरा 41 वर्ष, पिता स्व. सकल राम पैंकरा, निवासी ग्राम पंचायत झरगांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक रतन अपने खेत में धान की रोपाई के लिए सिंचाई कर रहा था। उसने बिजली के खंभे से अवैध हुकिंग कर मोटर पंप चलाया था। शुक्रवार शाम को वह खेत में पानी की स्थिति देखने पहुंचा, तभी कटे हुए नंगे तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खेत सुनसान होने के कारण किसी को इसकी जानकारी नहीं मिली। देर रात तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने तलाश की। शनिवार दोपहर करीब एक बजे जब वे दोबारा खेत पहुंचे तो रतन का शव धान के खेत में औंधे मुंह पड़ा मिला, उसके शरीर से नंगा बिजली का तार चिपका हुआ था।

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम  

सूचना पर बतौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अवैध बिजली कनेक्शन से हुई दुर्घटना में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अवैध हुकिंग की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग को क्षेत्र में दो-तीन किसानों के द्वारा भी अवैध हुकिंग करने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।

आर.पी. सिंह, सहायक अभियंता

Categorized in: