कलेक्टर ने फर्जीवाड़ा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के दिये निर्देश

अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा ग्राम भिठ्ठीकला स्थित भूमि के कथित फर्जी विक्रय प्रकरण में संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु तहसीलदार अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है।

जानकारी के अनुसार आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव, बेवा स्व. बंधन यादव, निवासी भिठ्ठीकला महुआटिकरा तहसील अंबिकापुर ने आवेदन प्रस्तुत करके बताया था कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिठ्ठीकला स्थित खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790, कुल रकबा 1.271 हेक्टेयर है। उक्त भूमि में से मात्र 24 डिसमिल भूमि का विक्रय सौदा अनावेदिका पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल, निवासी रायपुर के साथ 3 लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से कुल 72 लाख रुपये में तय हुआ था। आरोप है कि अन्य अनावेदकों के साथ षड्यंत्र करके उसकी संपूर्ण 1.271 हेक्टेयर (लगभग 3.14 एकड़) भूमि का फर्जी विक्रय पत्र 15 मई 2026 को निष्पादित करा लिया गया। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन, मौका निरीक्षण एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि विक्रय के लिए केवल सीमित भूमि का सौदा हुआ था, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदिका की संपूर्ण भूमि का विक्रय दर्ज कराया गया।

दस्तावेज लेखक सहित 6 के विरूद्ध होगा अपराध दर्ज

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका के स्वामित्व की ग्राम भिठ्ठीकला तहसील अंबिकापुर स्थित उपरोक्त भूमि का पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 12.05.2026 कूटरचित निष्पादित कराये जाने पर पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मारुती लाइफ स्टाइल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) के अलावा सागर विश्वकर्मा पिता अज्ञात, डोमन राजवाड़े पिता प्रभु, जीतन विश्वकर्मा पिता अज्ञात, आशीष उर्फ बाबा पिता अज्ञात एवं दस्तावेज लेखक कमर कादरी पिता स्व. अब्दुल वाहिद के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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