अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के रामानुजनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतरापाली में पदस्थ शिक्षिका एल.बी. के द्वारा प्रधानपाठक और प्रभारी बीईओ सूरजपुर के समक्ष फर्जी स्थानांतरण आदेश प्रस्तुत करके कार्यमुक्त होने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। फर्जी आदेश की पुष्टि होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये थे। बीईओ की रिपोर्ट पर पुलिस ने रामानुजनगर थाने में शिक्षिका के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर, धरमसाय लकड़ा पिता स्व. मंगतु राम ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के पत्र दिनांक 10 जून 2026 का हवाला देते हुए पुलिस को जानकारी दी है कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतरापाली में पदस्थ शिक्षिका एल.बी. श्रीमति सविता साहू के द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर जिला सूरजपुर एवं प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला पतरापाली के समक्ष फर्जी स्थानान्तरण आदेश प्रस्तुत करके कार्यमुक्त करने का आग्रह किया गया। पड़ताल में सामने आया कि शिक्षिका श्रीमती सविता साहू के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुये फर्जी स्थानांतरण आदेश प्रेषित किया है, फलस्वरूप उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। संदर्भित पत्र के अनुक्रम में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर ने 08 जून 2026 को सविता साहू शिक्षिका एल.बी. के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करते हुए उनके विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया है। रामानुजनगर थाने में शिक्षिका सविता साहू के विरूद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 336(4), 338, 340 का अपराध पुलिस ने पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना कार्रवाई में लिया है।

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