रायपुर। जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और गिरते जलस्तर को देखते हुए राजधानी रायपुर में पेयजल संकट से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। आगामी 15 जुलाई तक के लिए कलेक्टर ने पूरे जिले को‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’घोषित कर दिया है, जिसके तहत अब निजी बोर खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा नया खनन
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर जिले की सीमा के भीतर अब बिना संबंधित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी नया बोर खनन नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला गर्मी के मौसम में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत लेनी होगी अनुमति
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेयजल के अलावा किसी भी अन्य व्यावसायिक या निजी उपयोग के लिए बोर खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी को पीने के पानी के लिए बोर कराना अनिवार्य है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी।

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