अंबिकापुर। कोतवाली थाना पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मुख्तारनामा आम (जनरल पावर ऑफ अटॉनी) जप्त किया गया है।

जानकारी के मुताबिक प्रितपाल सिंह निवासी चर्च रोड केदारपुर अंबिकापुर ने कोतवाली थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मीना एवं देवपति के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम-मोरभंज तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर को अधिकार पत्र के माध्यम से प्राप्त किया गया था। उपरोक्त उपपंजीकृत अधिकार पत्र के आधार पर आरोपी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा उसके साथ उपरोक्त भूमि विक्रय का सौदा 21/07/22 को 35 लाख रुपये में किया गया था, इसके बाद वह 02 लाख रुपये अग्रिम स्वरूप बैंक चेक के माध्यम से आरोपी को दिया था। इसके बाद आरोपी ने कहा कि बिक्री हेतु संपूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र निष्पादित कराया जाएगा। इस संबंध में जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उपरोक्त भूमि के वास्तविक स्वामी के द्वारा आरोपी के पक्ष में कोई अधिकार पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। आरोपी दूसरे की भूमि को अधिकार पत्र के माध्यम से प्राप्त करना बताते हुए छलपूर्वक 02 लाख रुपये प्राप्त किया है। इसके बाद रुपये वापस करने की बात पर वह लगातार टालमटोल कर रहा था। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध करके पुलिस ने विवेचना में लिया था।

दौरान विवेचना पुलिस टीम ने प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेकर दिनांक 21/07/22 को भूमि क्रय-विक्रय करने का अनुबंध पत्र जब्त किया, जबकि मूल भूमि स्वामी देवमति से आरोपी के द्वारा 06/03/23 को मुख्तारनामा आम (जनरल पावर ऑफ अटॉनी दो वर्ष के लिए) लिया गया है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार पाण्डेय पिता राजन कुमार पाण्डेय 41 साल, निवासी तिवारी बिल्डिंग रोड केदारपुर आनंद भवन के विरूद्ध धारा 467, 468, 471 भा.दं.सं. जोड़कर हिरासत में लिया और जनरल पावर ऑफ अटॉनी दो वर्ष के लिए पेश करने पर जप्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, उप निरीक्षक के.के. यादव, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक जयदीप सिंह, विकास सिन्हा, आरक्षक मनीष सिंह, अमन पुरी, शिव राजवाड़े, दीपक दास, मंटू गुप्ता सक्रिय रहे।  

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