अंबिकापुर। वनमण्डलाधिकारी, कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त का फर्जी सील बनाकर हस्ताक्षर करने व फर्जी वन अधिकार पट्टा बनवाने के मामले में भटगांव थाना पुलिस ने तहसीलदार के द्वारा की गई लिखित शिकायत पर ग्राम बुंदिया निवासी महिला के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक सरपंच ग्राम पंचायत बुंदिया व ग्रामीणों ने न्यायालय तहसीलदार भटगांव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके गांव के फुलकुंवर पति बिरझु, बाबूलाल पिता लच्छु, दिरन राम पिता शिवा, अमेलाल पिता जगमोहन, कपिल टोप्पो पिता शिवा, जीवन लकड़ा पिता अघनु, सफिल पिता शिवा, सुनीता पिता अमेलाल, फुलबाई पिता दुहन, सुनीता पति मोहरसाय के द्वारा वन मण्डलाधिकारी, कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त का फर्जी सील बनवाकर व हस्ताक्षर करके फर्जी वन अधिकार पघ्ट्टा बनवाने का आरोप लगाया था, और फर्जी पट्टा को निरस्त करने का आग्रह किया था। आवेदन पर न्यायालय तहसीलदार भटगांव ने राजस्व प्रकरण 2023-2024 में पक्षकार समस्त ग्रामवासी की ओर से फुलकंवर पति बिरझु व अन्य 8 दर्ज करके राजस्व निरीक्षक व अधीक्षक भू-अभिलेख सूरजपुर को जारी पट्टा के जांच हेतु ज्ञापन जारी किया था। तत्संबंध में राजस्व निरीक्षक भटगांव एवं अधीक्षक भू अभिलेख जिला सूरजपुर ने बताया कि ग्राम बुंदिया के 9 वन अधिकार पत्रधारियों को जिला कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण में आए जांच तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि अनावेदक फुलकुंवर, बाबूलाल, दिरन राम, अमेलाल, कपिल टोप्पो, जीवन लकड़ा, सफिल, सुनीता, फुलबाई के द्वारा वाद भूमि में वर्ष 2008-09 से फर्जी पट्टा बनवाकर अवैध कब्जा किया गया है। फर्जी पट्टा को निरस्त करने के लिए प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैयाथान को प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा फर्जी पट्टा को निरस्त करते हुए अनावेदकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। मामले में प्रभारी अभिलेखागार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी सूरजपुर को ज्ञापन दिनांक 9 अक्टूबर के तहत व्यवहार न्यायालय में प्रक्रियाधीन व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया। इस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471ं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

 

Categorized in: