मामला फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र से नौकरी हासिल करने का, अपराध दर्ज
अंबिकापुर। सूरजपुर जिला में सेवा से पृथक आरक्षक के द्वारा फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र का प्रयोग करके नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक सुरेन्द्र पिता रामसरीमन एवं रामसरीवन पिता रघुनाथ साहु ने ग्राम तेजपुर थाना रामानुजनगर निवासी रामकेश्वर साहु पिता ननका राम पर अपने साला रामेश्वर साहु पिता रामबदन निवासी ग्राम तेलाईमुड़ा के नाम पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नौकरी करने संबंधी शिकायत पत्र वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रेषित किया गया था। शिकायत जांच के दौरान पुलिस ने आवेदकों का कथन लिया। सुरेन्द्र कुमार साहु ने अपने कथन में बताया कि रामकेश्वर साहु उसके बड़े पिता ननका राम साहु का लड़का है और वह कक्षा 5वीं तक अपने गांव ग्राम तेजपुर में पढ़ाई किया है, इसके बाद कक्षा 8वीं की पढ़ाई ग्राम तेंदुआ थाना पटना जिला कोरिया में करने के बाद वह पढ़ाई छोड़ दिया था। शादी के बाद वह अपने साला रामेश्वर प्रसाद साहु पिता रामबदन साहु निवासी ग्राम तेलाईमुड़ा के नाम का अंकसूची लगाकर पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है। ग्राम पंचायत तेजपुर के सरपंच राजेन्द्र खलखो पिता भैयालाल खलखो 38 वर्ष ने भी अपने कथन में रामकेश्वर साहु के कक्षा 8वीं तक ही पढ़ाई करने और अपने साला रामेश्वर प्रसाद साहु की अंकसूची से नौकरी करने की जानकारी अपने कथन में जांच अधिकारी को दी थी। ग्राम पंचायत तेलाईमुड़ा की सरपंच चंद्रवती बघेल पति हरिनाथ बघेल का भी पुलिस ने बयान लिया था। वहीं आरक्षक क्रमांक 62 रामेश्वर प्रसाद साहु ने बताया कि वह पुलिस विभाग में वर्ष 29.12.2006 को जिला सूरजपुर में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ है। चौकी केदमा थाना उदयपुर में पदस्थ रहने के दौरान 2011 में ग्राम कल्याणपुर थाना सूरजपुर निवासी राजकुमार साहु पिता बदन राम के द्वारा फर्जी अंकसूची से नौकरी कर रहा है, कहकर शिकायत किया गया था, जो जांच में जमीन संबंधी विवाद होना पाया गया था। शिकायत जांच के बाद फाइल किया गया था। इसके बाद फर्जी दस्तावेज के संबंध में सुरेन्द्र कुमार पिता रामसरीवन निवासी तेजपुर थाना रामानुजनगर द्वारा शिकायत किया गया है। आरक्षक बताया कि वह अपनी पूरी शिक्षा रामेश्वर प्रसाद साहु पिता रामबदन साहु के नाम से किया है। इसके साथ वह नौकरी में लगाए गए संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पेश किया था। जांच दौरान प्राथमिक शाला तेजपुर के प्रधानपाठक एवं प्राथमिक शाला तेलाईमुड़ा के प्रधान पाठक को प्रतिवेदन भेजकर रामकेश्वर साहु पिता ननका राम ग्राम तेजपुर एवं रामेश्वर प्रसाद साहु पिता रामबदन साहु ग्राम तेलाईमुड़ा का दाखिल-खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्राप्त किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि प्राथमिक शाला तेलाईमुड़ा के दाखिल-खारिज रजिस्टर के अनुसार सरल क्रमांक 477 में रामेश्वर प्रसाद साहु पिता रामबदन साहु का नाम अंकित है, जो ग्राम तेलाईमुड़ा निवासी है, और जन्मतिथि 24.10.79 है। प्राथमिक शाला तेजपुर के दाखिल-खारिज रजिस्टर के अनुसार सरल क्रमांक 388 में रामकेश्वर पिता ननका राम का नाम अंकित है, जो कि ग्राम तेजपुर थाना रामानुजनगर का निवासी है, जिसका जन्मतिथि 10.05.75 है। पुलिस ने मामले में अन्य लोगों का भी कथन लिया था। संपूर्ण शिकायत जांच के दौरान आवेदकों के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने पाया कि आरक्षक के पद पर कार्यरत व्यक्ति रामकेश्वर साहु पिता ननका राम फर्जी तरीके से अपने साला रामेश्वर प्रसाद साहु पिता रामबदन साहु निवासी ग्राम तेलाईमुडा थाना रामानुजनगर जो उससे उम्र से करीब पांच वर्ष छोटा है, उसके दस्तावेज का नौकरी हासिल करने में प्रयोग किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 420, 467, 468, 471, 34 आईपीएस का मामला कायम किया है। 

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