अंबिकापुर। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशों के तहत एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। इसके लिए सभी राशनकार्ड धारकों के परिवारजनों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। जिले में सभी राशनकार्डधारी, जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नहीं कराया है, उन्हें अंतिम तिथि 30 जून 2025 से पहले ई-केवायसी पूर्ण कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के पश्चात ई-केवायसी नहीं होने पर राशन वितरण में असुविधा हो सकती है।
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें कुल 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 38 लाख सदस्य अभी भी ई-केवायसी से वंचित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है। जिले में कुल राशन कार्ड 3,00,776 है, जिसमें कुल सदस्य 9,32,223 हंै, जिले में अब तक ई-केवायसी 7,90,575 पूर्ण हो चुके हैं, अब तक ई-केवायसी 1,41,648 शेष हैं, जिले में राशनकार्ड का ई-केवायसी 85 प्रतिशत हुआ है। सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीनों के माध्यम से नि:शुल्क ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है।

घर बैठे ऐसे करें ई-केवायसी
भारत सरकार द्वारा विकसित ‘मेरा ई-केवायसीÓ मोबाइल ऐप से भी हितग्राही घर बैठे ई-केवायसी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके राज्य का चयन करें और आधार नंबर दर्ज करें, इसके बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करके फेस ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी करें। खाद्य विभाग ने अपील की है कि सभी हितग्राही समय रहते अपना ई-केवायसी करवाकर योजनाओं का लाभ लें और परेशानी से बचें।

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