गिरिजा ठाकुर 

अंबिकापुर। गर्भपात का गोली खिलाने से बिन ब्याही युवती की हुई मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के विरूद्ध अपराध दर्ज किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया पारा का है। युवती कोतबियत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर वार्ड में भर्ती कराने के बाद आरोपी युवक अपने मामा के साथ भाग गया था। पुलिस ने मृतिका के शव का पोस्टमार्टम महिला डॉक्टर की मौजूदगी में कराया था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया था और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।
मर्ग जांच में पुलिस ने मृतिका की मां, बहन व सहेली का कथन लिया तो सामने आया कि युवती का 3-4 साल पूर्व से गोलू विश्वकर्मा उर्फ मुनेश्वर पिता माधव राम 22 वर्ष से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच शारीरिक के बाद युवती 4-5 माह की गर्भवती हो गई थी। गोलू विश्वकर्मा गर्भपात की गोली खिलाकर बच्चे को गिरवाना चाह रहा था, लेकिन युवती इसके पक्ष में नहीं थी, जिस कारण वह गोली खाने से मना कर दी। इसके बाद आरोपी प्रेमी युवती से मारपीट करने लगा और जबरदस्ती गोली खिलाने का प्रयास किया। इस डर से वह चाक का छोटा-छोटा गोलीनुमा टुकड़ा बनाकर अपने पास रख ली थी और आरोपी गोलू के सामने गोली खाने का दिखावा करते हुए चाक खा लेती थी। इसकी जानकारी मिलने पर गोलू विश्वकर्मा उसके साथ मारपीट किया और 09 मई को दवा दुकान से गर्भपात का दवा लाकर जबरन खिला दिया था। 11 मई को दोपहर लगभग 2-3 बजे प्रिया पावले का अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ, जिसे इलाज के लिए उसकी छोटी बहन के साथ गोलू विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा के साथ ऑटो से मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराए थे। इलाज के दौरान शाम 5.7 बजे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि गोलू विश्वकर्मा के द्वारा जबरन गर्भपात की गोली खिलाने से स्वास्थ्य खराब होने पर युवती की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया गोलू विश्वकर्मा उर्फ मुनेश्वर को आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध धारा 90(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

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