* आरक्षक पर खौलता तेल डालने, पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने का भी आरोप
* दो घण्टे के अंदर सिलसिलेवार तीन वारदातों के आरोपियों ने दिया अंजाम
* मुख्य आरोपी के भागने में सहयोग करने वाला भी पकड़ाया
सूरजपुर। प्रधान आरक्षक की पत्नी व पुत्री की हत्या मामले में कुलदीप के अलावा एक सहयोगी सहित पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, यहां से मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित फुल सिंह उर्फ रिंकू सिंह राजपूत, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं सूरज साहू को दो दिन के रिमांड पर पुलिस ने लिया है।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग व एसएसपी एमआर अहिरे ने बुधवार को मामले का पर्दाफास करते हुए पत्रकारों को बताया कि हत्या व आरक्षक पर गर्म तेल डालने सहित अन्य अपराध में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या व गर्म तेल डालने की वजह पुलिस की लगातार कार्रवाई व आरोपी पर बढ़ते पुलिस के शिकंजे को बताया गया है। रविवार की रात को पहले आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता तेल डालने की घटना हुई, इसके बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व पुत्री की बड़ी बेरहमी से हत्या कर शव को 3 किमी दूर पीढ़ा गांव में फेंक दिया गया था। सुबह शव मिलने से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिससे जमकर बवाल हुआ। मुख्य आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद मुख्य आरोपी भाग निकला था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। मंगलवार को बलरामपुर पुसिल ने आरोपी झारखंड के गोदरमाना से अंबिकापुर आते समय पकड़ा और सूरजपुर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि रविवार को आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह के साथ पुराना बस स्टैण्ड में बैठा था। रात्रि लगभग 9 बजे आरक्षक घनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैण्ड की ओर गया, यहां जिला बदर के आरोपी कुलदीप साहू को वह देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, इससे बौखलाए कुलदीप साहू ने आरक्षक के ऊपर कड़ाही का खौलता तेल फेंक दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से आहत हो गया। आरोपी के धरपकड़ के लिए तत्काल थाना में उपलब्ध बल को एकत्रित किया गया और प्रधान आरक्षक द्वय तालिब शेख, उदय सिंह व अन्य पुराना बस स्टैण्ड एवं थाना के आसपास आरोपियों की पतासाजी कर रहे थे। इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके, रिंकू सिंह के साथ रात्रि करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 29 एडी 5666 से कुुचलकर हत्या का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त वाहन का पीछा करने का प्रयास किया गया, परंन्तु दुर्गा विसर्जन के कारण मार्ग पर भीड़ होने के कारण आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहे। घटना की सूचना एसएसपी को प्राप्त होने पर उनके द्वारा आसपास के थानों तथा रक्षित क्रेन्द्र से अतिरिक्त बल एकत्रित कर सायबर सेल की तकनीकी मदद से आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश की तैयारी की जा रही थी। इसी मध्य प्रधान आरक्षक तालिब शेख महगवां चौक स्थित अपने निवास पर गया, जहां उसके घर की सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था, जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर जाने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री नहीं मिले, घर में सामान बिखरा पड़ा था और अत्यधिक मात्रा में जगह-जगह खून के छींटे थे। इसकी सूचना वह थाने में दिया था।
पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग
आरोपी कुलदीप साहू एवं उसके अन्य साथियों के तलाश में पुलिस लगी थी। इस दौरान संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार के देखने पर पुलिस उसका पीछा करके घेराबंदी की कोशिश की किन्तु आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में सफल रहा। थाना प्रभारी विश्रामपुर निरीक्षक अलरिक लकड़ा व पुलिस टीम के द्वारा वाहन का लगातार पीछा किया जा रहा था, इसी दौरान ग्राम करवां, चौकी लटोरी के पास आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस बल द्वारा भी सुरक्षार्थ फायर किया गया परंतु आरोपी अंधेरा होने का लाभ उठाकर गाड़ी छोडकर फरार हो गए।
अपराध किया कुबूल
पुलिस अफसरों ने बताया कि बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपी कुलदीप साहू ने घटना के सहयोगी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर गर्म तेल फंेकने, पुलिसकर्मियों को गाड़ी से कुचलने का प्रयास करने, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी व बच्ची के ऊपर प्राणघातक हमला कर नृशंस तरीके से हत्या तथा शव को ग्राम पीढ़ा में फंेक कर साक्ष्य छिपाने के लिए गाड़ी धोना तथा आरोपी कुलदीप साहू के भागने के दौरान पुलिस बल पर फायर करना स्वीकारा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आरोपी सूरज साहू के द्वारा आरोपियों को गांव से भागने में मदद करने की जानकारी दी है। आरोपियों के निशानदेही पर घटना कारित करने के दौरान खून लगे कपड़े तथा चप्पल जप्त किया गया है। मृतिका एवं उसकी पुत्री के शवों के पोस्टमार्टम में धारदार चाकू से गोदकर हत्या करना पाया गया।
अनाचार की संभावना से किया गया इंकार
चिकित्सीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया मृतिका एवं उसकी पुत्री के साथ अनाचार की संभावना से इंकार किया गया है। अग्रिम चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्लाइड जप्त कर जांच हेतु भेजा गया है, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
आरोपियों के विरूद्ध चार अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज
आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से आहत करने के मामले में 296(बी), 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1) बीएनएस 3(1)(आर-एस), 3(2)(अ) एससीएसटी एक्ट, पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट कार से कुचलने कर मारने का प्रयास करने पर धारा 221, 132, 109(1) बीएनएस, प्रधान आरक्षक का घर लहुलुहान होने, पत्नी व पुत्री के घर में नहीं मिलने, अपहरण एवं अनहोनी की आशंका होने पर धारा 137(1), 138, 140(1) बीएनएस व प्रकरण में पृथक से धारा 331(6), 238, 103(1), 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है। आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में धारा 109(2) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
मुख्य आरोपी कुलदीप व उसके परिवार की कुंडली
कुलदीप साहू पिता अशोक साहू 25 वर्ष निवासी ग्राम पुराना बाजारपारा, सूरजपुर का गुण्डा बदमाश है, इसके विरूद्ध कोतवाली में कई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हंै तथा जिला बदर की कार्रवाई भी की गई थी। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा धारा 188 भा.द.वि. के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में जमानत मिलने के बाद वह जिले से बाहर था। आरोपी कुलदीप साहू ने जिला बदर के प्रकरण में जमानत मिलने के पश्चात पुनित सोनी के साथ मारपीट किया,्र जिस पर कोतवाली में धारा 294, 506, 341, 327 भादवि पंजीबद्ध किया गया। कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू को मारपीट व लूट का अपराध कारित करने पर धारा 309(6), 296(बी), 115(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। आरोपी कुलदीप साहू के चाचा संजय साहू के विरूद्ध भी जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, इसका उल्लघन करने पर छग राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, जो जेल में निरूद्ध है। आरोपी कुलदीप साहू के पिता अशोक साहू के विरूद्ध जिला बदर का प्रकरण जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंतिम आदेश पारित होना शेष है।
इन आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम
कुलदीप साहू पिता अशोक साहू 28 वर्ष, आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विश्वकर्मा 20 वर्ष, फुल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पिता स्व. गनपत सिंह 28 वर्ष, तीनों निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सिके पिता शिवप्रसाद चौधरी 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवरा, सूरज साहू पिता स्व. राजाराम साहू 23 वर्ष निवासी ग्राम करवां। चन्द्रकांत चौधरी एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष है और कुलदीप के एनएसयूआई के पदाधिकारी होने संबंधी सोमवार को खबर सामने आने के बाद वीडियो संदेश जारी कर इसका खंडन किया गया, जबकि खुद घटना में संलिप्त मिला है। सूरज साहू आरोपी कुलदीप को भगाने का आरोपी है।
पुलिसिया संरक्षण की जांच हेतु टीम गठित
अपराधियों को पुलिसिया सरंक्षण देने की बात शहर में आम हो गई। दोहरे हत्याकांड के बाद शहर के हर व्यक्ति की जुबान पर यह बात थी। पुलिस पर लग रहे इस आरोप को पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने काफी गंभीरता से लिया है। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर व एसडीओपी कुसमी इमानुअल लकड़ा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है, जांच टीम शिकायतों की एक सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। मामले में संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।